कोरोना काल (Corona Period) में स्कूल (School) की मनमानी और अभिभावकों (parents) की नाराजगी की खबरें खूब देखी गईं थी। फीस को लेकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने आज फैसला सुनाते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोरोना काल में स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस में 15% को माफ (Waived) किया जाएगा।
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