बिहार (Bihar) के रहने वाले अखिलेश कुमार (Akhilesh Kumar)ने जातिगत जनगणना (Cast Based Census) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई खास बात नहीं है. किस जाति को कितना रिजर्वेशन (Reservation) देना है. यह हम कैसे तय कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका (Petition) दाखिल करने वाले वकील (Lawyer)से ये भी कहा कि यह महज प्रचार हित वाली याचिका है. हम इस पर ना तो कोई निर्देश जारी कर सकते हैं. और ना ही इन याचिकाओं पर विचार कर सकते हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को एक सुझाव भी दिया. अगर याचिकाकर्ता इस सुनवाई चाहते हैं तो वो पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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