CJI DY Chandrachud: महिलाओं के हक में Supreme Court के निर्देश, हिल गई सरकारें! | वनइंडिया हिंदी

Views 446

'अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ (Unnecessary hysterectomy) के मामले में सरकारों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा निर्देश मिला है. इससे जुड़ी एक PIL (Public Interest Litigation) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. जिसमें इन मामलों को लेकर चिंता जताई गई थी. इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और जस्टिस जेबी परदीवाला (Justice JB Pardiwala) की बेंच ने सुनवाई की. इस बेंट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) को कड़े निर्देश दिए हैं. उन निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का अल्टीमेटम भी दिया है.

CJI, Unnecessary Hysterectomy, CJI DY Chandrachud, Chief Justice DY Chandrachud, DYChandrachud, Supreme Court, Public Interest Litigation, Justice JB Pardiwala, States and UnionTerritories, CJI DY Chandrachud and Justice JB Pardiwalas bench, Supreme Court, States, UT, PIL, BPL Women, Health Insurance, सीजेआई चंद्रचूड़, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट, अनावश्यक रूप से गर्भाशय, oneindia hindi, oneindia hindi news, वनइंडिया हिंदी, वनइंडिया हिंदी न्यूज़

#CJI #CJIDYChandrachud #ChiefJusticeDYChandrachud #UnnecessaryHysterectomy #DYChandrachud #SupremeCourt #PublicInterestLitigation #JusticeJBPardiwala #StatesandUnionTerritories
~PR.87~ED.109~HT.98~

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS