'अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ (Unnecessary hysterectomy) के मामले में सरकारों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा निर्देश मिला है. इससे जुड़ी एक PIL (Public Interest Litigation) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. जिसमें इन मामलों को लेकर चिंता जताई गई थी. इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और जस्टिस जेबी परदीवाला (Justice JB Pardiwala) की बेंच ने सुनवाई की. इस बेंट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) को कड़े निर्देश दिए हैं. उन निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का अल्टीमेटम भी दिया है.
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