सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की संविधान पीठ ने तलाक से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नहीं बची है तो दंपति (Supreme court on divorce-) को छह महीने की जरूरी प्रतीक्षा अवधि के इंतजार की (Supreme court on talaaq) जरूरत नहीं है। अगर पति-पत्नी राजी हैं तो तुरंत तलाक (supreme court rules marriages) मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों ही पक्ष तलाक के लिए सहमत हों तो फिर ऐसे मामलों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां 6 से 18 महीने तक इंतजार करना पड़ता है।
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~PR.85~HT.98~ED.105~GR.122~