CJI DY Chandrachud ने Article 370 पर Supreme Court में किसे दिया तगड़ा झटका ? | 35A | वनइंडिया हिंदी

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Supreme Court On Article 370: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इन दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल-370 (Article-370) को हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए, आर्टिकल 370 (Article 370) को निरस्त करने को वैध ठहराने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। इसे खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कैसी याचिका है.. कोई अदालत (Courty) संवैधानिक वैधता की घोषणा नहीं कर सकती। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (SC) की बेंच ने जिस जनहित याचिका को खारिज किया उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये अनाउंस करने की अपील की गई थी कि आर्टिकल-370 को निरस्त करना सही है और 35A को हटाना भी कानूनी तौर से सही था। इस तरह की याचिका को देखने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने कहा कि आपके मुवक्किल को ऐसी अपील करने की राय किसने दी। आखिर हमें ऐसी घोषणा क्यों जारी करनी चाहिए। इस कोर्ट से संवैधानिक वैधता के संबंध में घोषणा जारी नहीं की जा सकती है। इस मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) के अलावा, जस्टिस बी आर गवई (Justice BR Gavai), जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul), जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) और जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) भी शामिल हैं। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Supreme Court) (Supreme Court Hearing) (CJI Chandrachud Statement) (Justice Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Of India DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud)

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