शहर के एक निजी स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि पर संभाग स्तर की फीस विनियामक समिति ने फैसला सुनाया है। समिति ने स्कूल की फीस वृद्धि को नियम विरुद्ध माना है। समिति ने फीस एक्ट 2017 के तहत यह पहली कार्रवाई की है। लेकिन इसी के साथ सवाल भी उठता है कि सैकड़ों शिकायतें होने के बाद भी