Hit And Run Law : हिट एंड रन के नए कानून पर AIMIM चीफ असदुद्दीन औवेसी ने लोकसभा में सवाल उठाते हुए कहा, जन विश्वास के नाम पर इस सब्सस्टैंडर रक्स से जनता को खतरे में डाल दिया, बता दें कि, भारत में लागू नए हिट एंड रन केस में दोषी ड्राइवर को 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है, साथ ही दुर्घटना के बाद भागने वाले पर 7 साल की सजा. घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर सजा कम होगी.