कोटा. पॉक्सो न्यायालय क्रम-4 कोटा ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व बलात्कार करने के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 21 फरवरी 2021 को फरियादी ने कोट