New Criminal Law: देश में आपराधिक न्याय प्रणाली (criminal justice system) को बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू (New Criminal Law) (3 New Criminal Law) होंगे. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Minister) ने अधिसूचनाएं (Home Ministry Notification) जारी कर दी है. अब इस बारे में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) कपिल सिब्बल ने सरकार संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कानून (arrest on suspicion law) को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसके लिए सरकार और गृह मंत्रालय पर जमकर हमला बोला.
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