CEC-EC Appointment: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Gvoernment) ने लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) से बिल पास करवा कर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) की नियुक्ति पैनल (EC-CEC appointment panel) से सीजेआई (CJI) को बाहर कर दिया है. लेकिन इसी मुद्दे पर ADR नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका डाली थी. जिसमें ये मांग की गई है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में सीजेआई को फिर से शामिल करने के केंद्र सरकार (Central Government) को आदेश दिए जाएं. ADR की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. जिसकी तारीख भी तय कर दी गई है. वहीं खबर है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति आज ही हो सकती है. ऐसे में केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
Supreme Court, CJI, Election Commission of India, Election Commissioners Appointment, EC Appointment, Supreme Court on EC Appoinment, Supreme Court Hearing, CEC Appointment,ECI, Supreme Court Notice, Supreme Courts Election Commission, Supreme Court of India, Supreme Court News, CJI News, Latest Law News, Latest Law News in Hindi,सीईसी बिल, चुनाव आयोग,सुप्रीम कोर्ट,oneindia Hindi,oneindia Hindi news,वनइंडिया हिंदी,वनइंडिया हिंदी न्यूज
#CJI #SupremeCourt #ElectionCommissionofIndia #ECAppointment #SupremeCourtonECAppoinment #SupremeCourtHearing
~PR.87~ED.107~GR.125~HT.96~