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बिना वीजा के भारत में रहने पर विदेशी नागरिक को साढ़े 3 साल की सजा
Patrika
2024-05-16
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अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 कोटा ने विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने के मामले में गुरुवार को सजा सुनाई। आरोपी विदेश नागरिक मंडे इनेक एगवुओबा को साढ़े 3 साल की सजा व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
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