SC-ST आरक्षण (SC-ST Reservation) के भीतर अब कोटा मान्य होगा. ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है.
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~HT.97~ED.104~