ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने कहा, वक्फ के बारे में, यह इस्लामी कानून द्वारा शासित है, जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति एक बार स्थापित होने के बाद बेची या खरीदी नहीं जा सकती। वर्तमान में संपत्ति का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसमें इस पर कुछ सरकारी दुकानें भी शामिल हैं, और सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोई नया संशोधन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी भी बदलाव से पहले हितधारकों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। मौजूदा कानून वक्फ प्रबंधन के लिए पर्याप्त हैं, और उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले से ही है, जिसमें दो महिला सदस्य हैं।