Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर Supreme Court ने क्या कमेंट किया | सुप्रीम कोर्ट | वनइंडिया हिंदी

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Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन (Justice Vishwanathan) और जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) की बेंच ने कहा, अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या क्या कमेंट किए हैं.

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~PR.87~ED.110~GR.124~HT.96~

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