Uttarpradesh madrasa board news: मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर, 2024) को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को मान्यता तो दे दी है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि मदरसे बच्चों को डिग्री नहीं दे सकेंगे. यानी मदरसों में छात्र बारहवीं तक की तालीम हासिल कर सकेंगे और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल और कामिल नाम से दी जाने वाली डिग्री नहीं ले सकेंगे क्योंकि यह यूजीसी नियम के खिलाफ है.

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