swm: भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो अटकेगी पेंशन

Patrika 2024-11-12

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सवाईमाधोपुर. सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के लिए लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि सत्यापन नहीं होता है तो उनकी राशि अटक सकती है। भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा।
1.33 लाख से अधिक ने नहीं कराया सत्यापन
जिले में कुल 1 लाख 66 हजार 319 पेंशनर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का लाभ ले रहे है। 32 हजार 437 पेंशनर्स ने भौतिक सत्यापन करवा लिया है। वहीं 1 लाख 33 हजार 882 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन होना शेष है।
ई-मित्र कियोस्क पर करवा सकते है भौतिक सत्यापन
भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स ई-मित्र कियोस्क, सेवा केन्द्र, ई मित्र प्लस से अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक सत्यापन करवा सकते है। इस साथ राजस्थान सोशल पेंशन एण्ड आधार फेस आरडी (राजएसएसपी) मोबाईल एप के माध्यम से घर बैठे भी स्वयं सत्यापन करवा सकते है।
ऐसे भी करवा सकते है भौतिक सत्यापन
ई-मित्र, कियोस्क व अन्य माध्यमो से भी भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर्स स्वयं क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-विकास अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आधार नंबर से लिंक मोबाईल ओटीपी प्राप्त कर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते है।
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इनका कहना है...
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन ले रहे वृद्वजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों को पेंशन सुचारू रखने के लिये 31 दिसम्बर तक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे में समय रहते भौतिक सत्यान करवा लें।
गौरीशंकर मीणा, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर

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