राजपासा के तहत हार्डकोर आरोपी निरुद्ध, जेल भेजा, राजस्थान व मध्यप्रदेश के थानों में एक दर्जन मामले दर्ज

Patrika 2024-11-20

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प्रतापगढ़. कोतवाली पुलिस ने राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 राजपासा के तहत कार्रवाई की है। जिसमें हार्डकोर आरोपी जैद खान पठान को निरूद्ध किया है। पुलिस ने उसे जेल भेेज दिया। कोतवाल दीपक कुमार बंजारा ने बताया जिला पुलिस अधीक्षक विनीतकुमार बंसल के निर्देशन में जिले के हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की। इसके तहत थाने के हार्डकोर आरोपी जैद पुत्र आजम खान पठान निवासी अखेपुर राजपासा एक्ट की कार्रवाई की गई। जिस पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अंजलि राजोरिया को अनुशंसा की गई थी। इसके बाद उस पर समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग किया गया। आरोपी को जिला कारागृह में निरूद्ध किया गया।
थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि हार्डकोर आरोपी जैद गंभीर अपराधिक कृत्यों मे लिप्त हैं। उस पर राजस्थान और मध्यप्रदेश में ममाले दर्ज है। जो मारपीट करने, लोगों को डराने धमकाने, असहाय व्यक्तियों व विवादित सम्पतियों पर कब्जा करने, व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसूल करने तथा हत्या, अवैध हथियार रखना जैसे 12 गंभीर प्रकृति के प्रकरण दर्ज है। हार्डकोर आरोपी जैद खान लगातार सामाजिक सुरक्षा और लोक शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्यों में लिप्त है।

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