जोधपुर : अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सैंक्शन और इंक्वायरी के एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। यह मामला 2013 में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के एक इंटरव्यू से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने इस इंटरव्यू में सलमान और शिल्पा की ओर से एक शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। 2017 में इस संबंध में चूरू कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिल्पा शेट्टी पहले ही माफी मांग चुकी हैं। सलमान खान की पिटीशन पर आज भी कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान की एसएलपी पेंडिंग होने की वजह से कोर्ट ने मामले को पेंडिंग रखा है।
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