संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी इंडी अलायंस ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं। इस प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्षी इंडी अलायंस की तमाम पार्टियों के 60 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है लेकिन उससे इतर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है ? संविधान के मुताबिक इसे सदन में लाने की प्रक्रिया क्या है और कैसे इसके जरिए उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ?
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