Gyanvapi मामले पर Supreme Court के फैसले से Hindu पक्ष हुआ निराश

IANS INDIA 2024-12-15

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उत्तर प्रदेश: पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की वैधता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष में निराशा दिखी। इस फैसले पर बात करते हुए हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चार सप्ताह तक कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती या अगर याचिका दायर भी की जाती है तो निचली अदालतें उन पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकतीं। इस पर आपत्ति जताई गई है, और हम इसका विरोध करेंगे। हालांकि, हमारा मानना है कि यह आदेश गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं, ज्ञानवापी मामले की याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने कहा कि थोड़ी निराशा तो है लेकिन हमारा हौसला बुलंद है क्योंकि दिल्ली में हमारे वरिष्ठ नेता इसका हल निकालेंगे। मंदिरों पर चार हफ़्ते का प्रतिबंध लगाया जाएगा और हमें उम्मीद है कि ज्ञानवापी मामला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से हमें यही उम्मीद है।

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