नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 83 वर्षीय विवादित स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। 2013 के बलात्कार मामले में दोषी आसाराम को उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर यह राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल शामिल थे। उन्होंने उनकी जमानत अवधि 31 मार्च 2025 तक तय की है। हालांकि एक अन्य बलात्कार मामले में आसाराम को अभी जेल में ही रहना होगा।
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