उत्तर प्रदेश की रामपुर कोर्ट ने दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे. उन्हीं की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी.
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली थाने में दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था.