तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, लोकपाल का आदेश रद्द, चार्जशीट पर रोक

ETVBHARAT 2025-12-19

Views 7

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि लोकपाल ने चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देने से पहले स्वीकृति के पहलू पर विचार करना चाहिए था.  

12 नवंबर को लोकपाल की फुल बेंच ने सीबीआई को चार हफ्तों में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था. महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. सीबीआई ने इस मामले में मार्च 2024 में एफआईआर दर्ज की थी.

महुआ मोइत्रा पर कारोबारी हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी समूह से जुड़े सवाल संसद में पूछने के आरोप हैं. उनकी 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी. फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS