Cough Syrup Case के आरोपियों की खैर नहीं! Allahabad High Court का सख्त फैसला.. | UP Latest News

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के कफ सिरप कांड में शामिल 12 आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने शैली ट्रेडर्स और अन्य मेडिकल प्रतिष्ठानों पर दर्ज एफआईआर में किसी भी राहत से इनकार किया। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने बल दिया। दिल्ली की फर्म एस वी ट्रेडर्स द्वारा 48,000 कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री जौनपुर स्थित मनीष मेडिकल एजेंसी को की गई थी। इस मामले में अब कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। जनता के हित में यह फैसला अहम और न्यायसंगत माना जा रहा है।

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~HT.410~GR.122~

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