अध्यादेश लागू होने के बाद लखनऊ में आया पहला ट्रिपल तलाक का मामला, पति देता था बिजली के झटके

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after new rule of trile talaq in lucknow first case became come in lucknow

लखनऊ। तलाक, तलाक, तलाक कह कर किसी को तलाक दे देना अब अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। पर, बावजूद इन सबके तीन तलाक के मामलों में कमी होती नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही कुछ मामला राजधानी लखनऊ में सामने आया है। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एक युवक ने दहेज न मिलने की वजह से अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

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