सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और नंबर दो अफसर राकेश अस्थाना के बीच घमासान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. कोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि आलोक वर्मा पर फैसला लेने से पहले चयन समिति से क्यों नहीं पूछा गया. आखिर चयन समिति से इजाजात लेने में क्या परेशानी थी. कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या अदिकाररियों में रातों रात मतभेद हुआ था.