नाबालिग से रेप के मामले में 1698 दिनों तक केस चलने के बाद क्या आसाराम को मिलेगी आजादी?

Inkhabar 2019-03-01

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नाबालिग रेप केस में 1698 दिनों से जेल में बंद आसाराम पर जोधपुर की स्पेशल कोर्ट कल फैसला सुनाने जा रही है. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से निचली अदालत जोधपुर जेल के भीतर ही अपना फैसला सुनाएगी। वहीं आसाराम के समर्थक कोई उत्पात ना मचाएं इसके लिए जोधपुर शहर में धारा 144 लगा दी गई है। सादी वर्दी में तैनात सुरक्षाकर्मी आसाराम के समर्थकों पर नजर रख रहे हैं। फैसले के मद्देनजर आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों और पीड़िता के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जहां तक इस मामले की बात है तो आपको बता दें कि नाबालिग रेप केस में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 की रात इंदौर से गिरफ्तार किया था. आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने शिल्पी, शिवा और शरत नाम के अपने चेलों के जरिए उसे जोधपुर के मणई आश्रम बुलाया. आश्रम में भूत-प्रेत भगाने के नाम पर आसाराम ने 15 अगस्त 2013 की रात उसका यौन उत्पीड़न किया. इस केस में आसाराम ने जमानत पाने के लिए सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार गुहार लगाई. कभी बीमारी के नाम पर, तो कभी उम्र का हवाला देकर, लेकिन किसी भी कोर्ट ने आसाराम की दलीलों पर भरोसा नहीं किया. पीड़िता के परिवार को धमकियां मिलीं, कई गवाहों पर जानलेवा हमले हुए और तीन गवाहों की तो हत्या भी हो गई. तमाम मुश्किलों के बाद 7 अप्रैल को मुकदमे का ट्रायल पूरा हुआ. इस दौरान कोर्ट ने कुल 59 गवाहों को सुना और तमाम सबूतों पर गौर किया। अब सवाल यही है कि रेप केस में आसाराम का क्या होगा? आसाराम को राहत मिलेगी या जेल? इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस. दिखाते हैं कि फैसले से पहले दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं?

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