राजगढ़ थप्पड़ कांड के खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह विभाग व कलेक्टर राजगढ़ निधि निवेदिता को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट हर्षवर्धन शर्मा की ओर से पूर्व उपमहाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पक्ष रखते हुए कलेक्टर के कृत्य को असंवैधानिक बताया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। वही कलेक्टर निधि निवेदिता के बचाव में अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्र सिंह छाबड़ा ने तर्क दिया कि पहले महिला अधिकारी की चोटी खींची गई, जिस पर यह घटना घटित हुई। कोर्ट ने दोनों के तर्क सुनने के बाद नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि कलेक्टर ने CAA के विरोध में होने वाले कार्यक्रमों के कोई व्यवधान नही डाला लेकिन CAA के समर्थन में निकल रही तिरंगा यात्रा के सदस्यों को थप्पड़ मारकर व कॉलर पकड़कर सड़कों पर घसीटा। वही याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि सम्पूर्ण घटनाक्रम की विडियोग्राफ़ी में सिर्फ कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर लोगो के साथ मार-पीट करते हुए नजर आ रही है। याचिका के जरिए ये भी अपील की गयी है कि कलेक्टर निधि निवेदिता के मजिस्ट्रियल पावर्स वापस लिए जाएं, राजगढ़ में बिना वजह लगाई गई धारा 144 के आदेश को निरस्त किया जाए, वही सम्पूर्ण प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव की निगरानी में करवाकर कलेक्टर के खिलाफ न्यायोचित कार्यवाही की जाए। साथ ही कलेक्टर द्वारा मारपीट से घायल व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए।