प्रीमियम पर लगने वाले GST पर भी लें सकते हैं टैक्स छूट का फायदा

News18 Hindi 2020-03-01

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हम सभी जानते हैं कि जीवन बीमा (Life Insurance) हो या स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance), इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80D के तहत टैक्स छूट मिलती है. जब आप इसके प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उस पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लग जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी का भी फायदा टैक्स छूट के तौर पर ले सकते हैं? इनकम टैक्स नियमों के तहत इसकी सीमा और शर्तें तय हैं.

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