कैराना। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को कोतवाली पुलिस दो साल बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जबकि इस मामले में विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से जेल भेजा गया था। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। नगर के मोहल्ला खैलकलां काजी का बाग निवासी मोहम्मद अली ने 17 जनवरी 2018 को कैराना कोतवाली पर जमीन की खरीद-फरोख्त में करीब 75 लाख रूपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा विधायक नाहिद हसन सहित कई लोगों को नामजद कराया गया था। विधायक नाहिद हसन को 24 जनवरी 2020 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत मेंं भेज दिया था। इसके बाद विधायक को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई हुई थी। पीड़ित मोहम्मद अली ने बताया कि उक्त मामले में मुख्य आरोपी महमूद पुत्र मुख्तियारा निवासी ग्राम रामडा आजतक फरार चल रहा है, जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2019 को सीआरपीसी की धारा 82 के कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था। बावजूद इसके आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ और ना ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई है। आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी नहीं हुई है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की मांग की है।