सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार द्वारा ज़मीन के मालिकों को मुआवज़ा ऑफर करते ही अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस बीच यदि ज़मीन मालिक अधिग्रहण निरस्त करने की मांग करते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। अधिग्रण तभी निरस्त हो सकता है जब ऑथोरिटी ठीक ढंग से अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न कर रहा हो।
इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ बत्रा से बात की।