These rules will help in curbing the misuse of debit and credit cards. RBI has directed banks to allow only domestic card transactions at ATMs and PoS terminals in India at the time of issuance/reissuance of card. For international transactions, online transactions, card-not-present transactions and contactless transactions, customers will have to separately set up services on their card.
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी या फिर से जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शंस के लिए सक्रिय करें. नए नियम के अनुसार, अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे.
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