सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना के बाद अब भारतीय नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं की दलील को ना मानते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला अधिकारी पुरुष अधिकारियों जितनी ही दक्ष होती हैं और लैंगिक आधार पर महिलाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के लिए कहा है।