सुप्रीम कोर्ट ने महिला अफसरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के आदेश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के साल 2010 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सभी महिला अफसरों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमिशन दिया जाए।
गोन्यूज़ से बात-चीत में याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल संध्या यादव ने कहा कि ये फैसला उनके उम्मीदों के मुताबिक़ आया है। उन्होंने और क्या कहा? देखिये हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडेय की ये रिपोर्ट।