अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट कंपाउंड में भी कोना वायरस का प्रभाव दिखा। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश के आदेश पर 17 मार्च से 21 मार्च के बीच विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों में सामान्य तारीख निर्धारित कर न्यायालयों के सामने चस्पा कर दिया गया तथा वादकरियो की सुविधा हेतु भीड़-भाड़ बढ़ाए जाने से बचाने हेतु मुकदमों की पैरवी में न्यायालय आने से 21 तारीख तक मुक्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी दी।