लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे प्रवासियों पर राज्य सरकारों ने शिकंजा कसा है। केन्द्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकारों ने पलयान कर रहे प्रवासियों को शेल्टर होम में रख दिया है। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें भी शेल्टर होम में रखा जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां उनके खान-पीने और रहने की व्यवस्था बेहतर हो।
उधर केन्द्र सरकार ने दलील दी है कि लॉकडाउन के बीच घर से बाहर निकलना लॉकडाउन का उल्लंघन है। सरकार ने कहा कि इन्हें इसलिए रोका गया है ताकि यदि वे वायरस से संक्रमित हों तो वो वायरस गांव तक न पहुंचे और दूसरों को संक्रमण न फैले। देखिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडेय की ये रिपोर्ट।