कोरोना वायरस को लेकर देशभर में किए गए लॉकडाउन के बीच सबसे ज़्यादा अफ़रा-तफ़री दिहाड़ी मज़दूरों और बेघरों में देखने को मिल रही है. महानगरों में काम करने वाले दिहाड़ी मज़दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल अपने घरों के लिए जाने को मजबूर हुए हैं.
इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जहां केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट का इसपर क्या रुख़ रहा, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडेय बता रहे हैं