इंदौर में कोरोना का कहर के बीच आज जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही शहर में चाय-नाश्ते के साथ छोटी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। मध्य क्षेत्र में जोन-1 के व्यापारी अपनी दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खोल सकेंगे। इसके अलावा चाय-नाश्ता वाले छोटे दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खोल सकेंगे। हाथीपाला- सियागंज में ट्रांसपोर्ट के कार्य को अनुमति दी गई है। जाेन -2 में सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। यहां पर केवल मॉल और जिम खोलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सराफा और 56 नहीं खुलेगा। 56 में खाने की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुल सकेंगी। वहीं धार्मिक स्थलों को लेकर अभी कोई खास निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं अब शादी में 12 की जगह 50 लोग शामिल हो पाएंगे। घोड़ी बैंड, नाई और पंडित को मिलाकर 8 से 9 लोगों को अलग से परमिशन दी जाएगी।