शाजापुर। जिले में कोविड- 19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिकों के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केंद्रों पर संचालित है, अतः टीका लगवाने केंद्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड, पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केंद्रों पर आने की अनुमति होगी। शादी समारोह में 50 से अधिक एवं शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति समिलित नहीं हो सकेंगे। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे । पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत, कार्रवाई की जाएगी।