शाजापुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के फैलाव एवं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों एवं पॉजिटिव आए मरीजों के ग्रामीण क्षेत्र बेरछा, गुलाना, एवं तिंगजपुर की संपूर्ण सीमा में आने वाले शनिवार एवं रविवार अर्थात 25 एवं 26 जुलाई को दो दिवस का टोटल लॉकडाउन घोषित किया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जैन ने नगरीय क्षेत्र शाजापुर, शुजालपुर, अकोदिया, मक्सी, पानखेड़ी (कालापीपल), पोलायकलां तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरछा, गुलाना एवं तिंगजपुर में 25 जुलाई शनिवार एवं 26 जुलाई रविवार को प्रात: 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कर्फ्यू अर्थात लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक पूर्ववत् जारी रहेगा। इस अवधि में मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध की दुकानों को प्रात: 6.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। दो दिवसीय लॉकडाउन अवधि में शासकीय कार्यालय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, सहकारी संस्थाएं एवं बैंक भी बंद रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति या संस्था आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जायेंगे तो उनके विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।