न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्तगण 01. रवि पिता राजेन्द्र निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाओं का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 25.08.2020 को अनुविभागीय अधिकारी सुश्री पल्लवी शुक्ला को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की गायत्री नगर में एक महिला के यहां बाहर के लोग आये हुए है। सूचना की तस्दीक हेतु पंचानों एवं मय फोर्स के गायत्री नगर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला घर पर बनी दुकान पर बैठी थी, उसके घर की तलासी लेने पर 01. रवि पिता राजेन्द्र सांसी निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर निवासी ग्राम खाडौतिया 03. सूरज पिता गब्बाजी गुर्जर निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाऐ आपत्तिजनक स्थिति में मिले। अभियुक्तगण का कृत्य अनैतिक दैह व्यवपार निवारण अधिनियम का कृत्य होने से उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना चिमनगंज मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज को दूषित करने वाला है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।