मथुरा : 1968 में समझौता हुआ वह धोखेबाजी से हुआ था - हरि शंकर जैन
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मथुरा । श्री कृष्ण विराजमान को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज होने के बाद दूसरी बार याचिका को दाखिल कराने की अपील की गई और श्री कृष्ण विराजमान मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनने का निर्णय लिया है ।
एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण विराजमान को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस याचिका में 1968 में हुए समझौते को लेकर वादी पक्ष ने 13.37 एकड़ भूमि को अवैध बताते हुए शाही मस्जिद पर याचिका दायर कराने की अपील की थी । दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन ने याचिका को खारिज कर दिया था वही अब उन्हें हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए श्री कृष्ण विराजमान की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की अपील की है ।