शाजापुर आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत आतिशबाजी व्यवसाय करने के लिये विस्फोटक नियम 1983 के नियम 154 एवं155 के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी शाजापु रद्वारा आतिशबाजी के क्रय-विक्रय लायसेंस प्रदान किये जायेंगे। इच्छुक व्यक्तियों से अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस के लिए आगामी 02 नवम्बर 2020 (छूट्टी केदिन को छोड़कर) सांयकाल 5.30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद प्रस्तुत आवेदन पत्रोंपर विचार नहीं किया जायेगा। शाजापुर जिला मुख्यालय पर आतिशबाजी की दुकान का स्थान बापूकी कुटिया निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर दुकाने पायी जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि संबंधित आवेदकों से आवेदन फार्म प्रारूप ए.ई.-5 में ही प्राप्त किये जायेंगे। अस्थाई लायसेंस 04 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2020 तक के लिए ही मान्य किया जायेगा। अस्थाई लायसेंस केवल लायसेंस में उल्लेखित स्थान के लिए ही वैध माना जायेगा। अस्थाई दुकाने एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर किसी कार्यशाला स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होगी।