If you are a railway employee, then this news is important for you. The Ministry of Railways has stopped the decision of sealing on the night duty allowance of railway employees. In July 2020, the Department of Personal and Training issued a directive stating that the railway officials whose basic salary is more than Rs 43,600 will not get night duty allowance. On this basis, in September, the Railway Ministry issued an order prohibiting this allowance.
अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस पर सीलिंग के फैसले की तामील रोक दी है। जुलाई, 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रेलवे के जिन अधिकारियों की बेसिक सैलरी 43,600 रुपये से ज्यादा है, उन्हें नाइट ड्यूटी एलाउंस नहीं मिलेगी। इसी आधार पर सितंबर में रेल मंत्रालय ने इस अलाउंस पर रोक लगाने वाला आदेश जारी कर दिया था।
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