शाजापुर। जिले में इस माह के प्रारम्भ से कोविड संक्रमण की तेजी से हो रही बढ़ोतरी तथा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारो पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री जैन ने पूर्व में जारी निर्दशो को संशोधित करते हुए पुनःआदेश जारी किया है। संशोधित आदेशानुसार शाजापुर जिले के नगरीय निकायों की सीमा अन्तर्गत लगने वाले हाट बाजार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किये गये है। सब्जी बाजारों में मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग के साथ बैठक व्यवस्था लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।