शाजापुर। अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। जिसके कोरोना मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग का अमला व अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों के उपचार में संलग्न किसी अधिकारी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उन्हें अब फिर मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा । इसके लिए मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक यह योजना लागू रहेगी। प्रदेश के सभी कलेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। योजना के तहत कोरोना से मृत अधिकारी कर्मचारी को 50 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी।