सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर यूपी सरकार (UP Government) को अपने निशाने पर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Sidhiqui Kappan) की गिरफ्तारी और उसकी जमानत याचिका को लेकर सीजेआई यू-यू ललित जज एस. रवींद्र भट ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए नौ सितंबर की तिथि निर्धारित की है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि सिद्दीकी कप्पन केरल (Kerala) के पत्रकार हैं और यूपी में 2020 में हुई हाथरस (Hathras) में दलित लड़की के रेप और मर्डर के मामले को कवर करने आ रहे थे. लेकिन यूपी पुलिस ने मथुरा में उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनपर यूएपीए (UAPA) की धारा लगाकर जेल में डाल दिया। वो दो सालों से जेल में ही बंद हैं।
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