उत्तर प्रदेश (UP) (Uttar Pradesh) की धार्मिक नगरी वाराणसी (Varanasi) में विवादों की एक इमारत जिसे ज्ञानवापी (Gyanvapi) (Gyanvapi Masjid) कहा जता है, जो इन दिनों खूब चर्चाओं में भी बना हुआ है, उसे लेकर ऐसे ही अनेकों सवाल आपके दिल-ओ-दिमाग़ में कौंध रहे होंगे। ये विवादों की वो स्थली है, जिसका विवाद शुरु होता है मुगल बादशाह रहे औरंगज़ेब (Aurangzeb) के समय से। जी हां बिलकुल ठीक सुना आपने। आज हम आपको इसी ज्ञानवापी, इससे जुड़े विवाद और इस पर चल रहे कानूनी जानकारियां तफ्सील से देंगे। लेकिन उसस पहले आपको बता दें, कि इससे संबंधित कई मालों में से एक श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) (Varanasi District Court) (Vatranasi Court Verdict on Shringar Gauri) (Court Verdict on Shringar Gauri) ने इसे सुनवाई के लायक मामला मान लिया है, यानि श्रृंगार गौरी जो कि ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद है, उस पर सुनवाई हो सकेगी (Varanasi Court Judgement) (Varanasi Court Shringar Gauri Judgement)। इस मामले में पांच महिला याचिकाकर्ता (Shringar Gauri Petitioners) लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक शामिल हैं, जिन्होंने अपनी याचिका के ज़रिये श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजापाठ की अनुमति मागी है (Permission should be given for regular darshan and worship of Shringar Gauri)। इनमें राखी सिंह (Rakhi Singh) मामले की अगुवाई कर रही हैं। आपको बता दें, कि हाल-फलहाल अंजुमन इंजामिया मसाजिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) इस परिसर की देखभाल कर रही है। (Gyanvapi Masjid dispute) (Gyanvapi dispute) (gyanvapi masjid controversy) (gyanvapi controversy)
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