ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी (Varanasi) कोर्ट (Varanasi Court) (Varanasi District Court) (Vatranasi Court Verdict on Shringar Gauri) (Court Verdict on Shringar Gauri) का फैसला (Varanasi Court Judgement) (Varanasi Court Shringar Gauri Judgement) (Varanasi Court Shringar Gauri Judgement) आते ही, कोर्ट के बाहर का नज़ार कुछ ऐसा ही था। इस फैसले से हिंदू पक्ष (Hindu side) बेहद खुद नज़र आया, जबकि इस ममले में महिला याचिकाकर्ताओं (Shringar Gauri Petitioners) को खुशी से नाचते और नारे लगाते और झूमते देखा गया। आपको बता दें, कि इस मामले में याचिकारकर्ता महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा और उपासना की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के योग्य मानते हुए, सुवनाई की तारीख भी तय कर दी। इस मामले में अब सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) (Advocare (Vishnu Shankar Jain) ने इसे एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा, कि अब सुनवाई की स्वीकृति मिल जाने से इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं पर खुल कर बात रखी जा सकेगी। (UP) (Uttar Pradesh) (Anjuman Intezamia Masjid Committee) (gyanvapi case) (Gyanvapi Masjid dispute) (Gyanvapi dispute) (gyanvapi masjid controversy) (gyanvapi controversy)
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