महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को बड़ी राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.हालांकि जमानत मिलने के बाद भी एनसीपी नेता अनिल देशमुख को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. क्योंकि उन्हें ईडी द्वारा दायर केस में जमानत मिली है. उन्हें सीबीआई द्वारा दायर केस के चलते देशमुख को अभी जेल में ही रहना होगा
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